अगस्त 2019 को, भारत सरकार ने, जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीरऔर लद् दाख के रूप में पुनर्गठित किया, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया। इसके पूर्व, संविधान का अनुच्छेद 370, जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा (स्पेशल स्टेटस) प्रदान करता था।
भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक,2019 के पारित करने के बाद, राज्य का विशेष दर्जा अभिनिषेद हो गया और भारतीय संघ के साथ यह और क़रीबी रूप में संगठित हो गयाइस पुस्तक के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A से संबंधित विषयों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, ताकि पाठक इस महत्वपूर्ण, संवैधानिक, राजनीतिक और वैधानिक मसले पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें।
इस पुस्तक की विशेषता इस तथ्य में निहित है कि लेखक ने, पत्रिका शैली, शब्दजाल और कानूनी बारीकियों का त्याग करते हुए, इसे साधारण और स्पष्ट भाषा में लिखा है, जिसकी वजह से, इसका विषयआम आदमी की समझ के लिए और भी आसान हो गया है।
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